ई-सिगरेट और ई-हुक्का पर पूरी तरह प्रतिबंध, पहली बार पकड़े जाने पर 1 साल की सजा

*देश मे पहली बार ई सिगरेट और ई हुक्का के इस्तेमाल 1 लाख का जुर्माना होगा. पहली बार ई सिगरेट और ई हुक्का पीते पकड़े जाने पर 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।



नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने आज देशभर में ई सिगरेट और ई हुक्का पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस निर्णय के बाद देश में ई-सिगरेट और ई हुक्का बनाने, बेचने, एक्सोर्ट-इंम्पोर्ट विज्ञापन और ड्रिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. अब ई सिगरेट और ई हुक्का के इस्तेमाल पर जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है. पहली बार ई सिगरेट और ई हुक्का के इस्तेमाल 1 लाख का जुर्माना होगा. पहली बार ई सिगरेट और ई हुक्का पीते पकड़े जाने पर 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.


दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 लाख जुर्माना और 3 साल की सजा या दोनों.



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