छात्राओं के नि:शुल्क बनेंगें ड्रायविंग लायसेंस
मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की नीति एवं वचन पत्र के वादे के परिपालन में महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के ड्रायविंग लायसेंस नि:शुल्क बनाये जायेंगें। महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रायें जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं, उनके ड्रायविंग लायसेंस नि:शुल्क बनाये जायेंगें। इसके लिए सभी छात्राओं को परिवहन विभाग की वेवसाईट www.mptransport.org पर जाकर उन्हें आनलाईन आवेदन करना होगा। छात्राओं को आनलाईन आवेदन कर 16 से 18 नवंबर तक अपाईंटमेंट लेना होगा ।
सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से कहा गया है कि वे ड्रायविंग लायसेंस के लिए आवेदन करने वाली अपने महाविद्यालय की छात्राओं का एक रजिस्टर तैयार कर लें और उनसे आनलाईन आवेदन करायें। ड्रायविंग लायसेंस के लिए अपाईंटमेंट लेने वेवसाईट www.mptransport.org 16 एवं 17 नवंबर को भी खुली रहेगी। महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में ड्रायविंग लायसेंस के लिए आवेदन करे।