साप्ताहिक अवकाश पर दुकान खोलने पर होगी कड़ी कार्रवाई

सतना


श्रमिकों को मिलेगा एक दिन का आराम
मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना सप्ताह में एक दिवस बंद रहेगी, साप्ताहिक अवकाश के दिन नियोजक अपनी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना या किसी भी अन्य स्थान पर किसी भी कार्यरत श्रमिक को कार्य पर नहीं बुलाएगा, सहायक श्रम आयुक्त सतना द्वारा सभी व्यवसायियों को निर्देशित किया गया है, कि वह अपना संस्थान बंद दिवस रविवार या मंगलवार को बंद रखें, श्रम आयुक्त इंदौर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जो भी संस्थान अवकाश दिवस पर खुली पाई गई,तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर प्रकरण न्यायालय में दायर किया जाएगा,,समस्त श्रम निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है, कि वह अपने क्षेत्र में सप्ताहिक अवकाश के दिन श्रमिकों के नियोजन की तत्परता से जांच वैधानिक कार्यवाही करें,सभी व्यवसायिक संगठनों से अपील की गई है,उक्त कार्य में अपना सहयोग दें, ताकि संस्थान सुचारु रुप से बंद हो सके!!


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